• Wed. Apr 23rd, 2025
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सारंगढ़–बिलाईगढ़: जिला में जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत सिंघीचूवा में 451750 रुपए की अनियमितता एवं लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1999 ने नियम 4 के तहत सचिव सुनाऊं राम साहू को मुख्यकार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत बर्मन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं।

इसी तरह ग्राम पंचायत मुड़पार (जनपद बिलाईगढ़) में 240000 रुपए की अनियमितता एवं लापरवाही के कारण सचिव संतोष कुमार साहू को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है ।

और ग्राम पंचायत देवसागर ( जनपद बिलाईगढ़) में निर्माण कार्यों में अनियमितता और नियम विरुद्ध कम करने कारण सूबेन नवनीत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।